आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर Ûयायपीठ, इंदौर स ु Įी मध ु ͧमता रॉ., ÛयाǓयक सदèय तथा Įी भागीरथ मल ǒबयाणी, लेखा सदèय के सम¢ आ.अ.सं. 108/इंदौर/2021 Ǔनधा[रण वष[ : 2016-17 परमालȣ वॉलेस Ĥा.ͧल., भोपाल बनाम Ĥधान आयकर आय ु Èत-1, भोपाल अपीलाथȸ Ĥ×यथȸ èथा.ले.सं.- एएबीसीपी 7557 आर अपीलाथȸ कȧ ओर से स ु Įी Ǔनशा लाहोटȣ, सी.ए. राजèव कȧ ओर से Įी पी.के.ͧमğा, आयकर आय ु Èत ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध स ु नवाई Ǔतͬथ 14.09.2022 उɮघोषणा Ǔतͬथ 15.09.2022 आदेश स ु Įी मध ु ͧमता रॉय, ÛयाǓयक सदèय ɮवारा Ǔनधा[रण वष[ 2016-17 से संबंͬधत Ǔनधा[ǐरती कȧ उपरोÈत शीष[क कȧ अपील ͪवɮवान Ĥधान आयकर आय ु Èत-1, भोपाल के आयकर अͬधǓनयम, 1961 कȧ धारा 263 के अधीन आदेश Ǒदनांक 25.03.2021 के ͪवǾɮध Ǔनदेͧशत है, जो ͩक आयकर उपाय ु Èत-3(1), भोपाल ɮवारा आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 143(3) के अधीन ͪवरͬचत आदेश Ǒदनांक 26.12.2018 से उɮभ ू त है । 2. इस अपील के संबंध मɅ, Ǔनधा[ǐरती के ͪवɮवान अͬधवÈता ɮवारा यह Ǔनवेदन ͩकया गया है ͩक ͪवɮवान Ǔनधा[रण अͬधकारȣ ɮवारा Ǔनधा[रण काय[वाहȣ का प ु नःपरȣ¢ण प ू ण[ करके धारा 263 के साथ पǑठत धारा 143(3) के अधीन आदेश Ǒदनांक 30.03.2022 पाǐरत ͩकया जा च ु का है िजसमɅ Ǔनधा[ǐरत आय वहȣ है जो धारा 143(3) के अधीन पाǐरत Ǔनधा[रण आदेश आ.अ.सं. 108/इंदौर/2021 परमालȣ वॉलेस Ĥा.ͧल., भोपाल 2 26.12.2018 मɅ थी । इस Ĥकार, िजस उɮदेæय के ͧलए Ǔनधा[ǐरती ने यह अपील दाͨखल कȧ थी, उसकȧ प ू Ǔत[ हो गई है और अतः ऊपर उिãलͨखत अपील कȧ कोई Ĥासंͬगकता नहȣं है । अतः Ǔनधा[ǐरती ɮवारा वत[मान अपील को वाͪपस लेने कȧ अन ु मǓत Ĥदान करने का अन ु रोध ͩकया गया है । ͪवɮवान ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध ने इस अन ु रोध का ͪवरोध नहȣं ͩकया गया है । अतः हम इस अपील को वाͪपस ͧलए जाने कȧ अन ु मǓत Ĥदान करते है तथा इसे वाͪपस ͧलए जाने के कारण खाǐरज करते हɇ । 3. पǐरणामतः, Ǔनधा[ǐरती कȧ अपील वाͪपस ͧलए जाने के कारण खाǐरज कȧ जाती है । यह आदेश 15.09.2022 को ख ु ले Ûयायालय उɮघोͪषत ͩकया गया । हèता/- हèता/- (बी.एम. ǒबयाणी) (मध ु ͧमता रॉय) लेखा सदèय ÛयाǓयक सदèय Ǒदनांक : 15.09.2022 ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आय ु Èत (अपील), आयकर आय ु Èत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध, गाड[ फ़ाइल