आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर Ûयायपीठ, इंदौर Įी ͧसɮधाथ[ नौǑटयाल, ÛयाǓयक सदèय तथा Įी बी.एम. ǒबयाणी, लेखा सदèय के सम¢ आभासी (Virtual) स ु नवाई के माÚयम से आ.अ.सं. 118/इंदौर/2021 Ǔनधा[रण वष[ : 2015-16 Įी गोͪवंद ͧसंह चौहान Ĥो.नम[दा Ěेͫडंग कं. Ēाम बÈतारा, तहसील ब ु धनी, ͧसहौर बनाम Ĥधान आयकर आय ु Èत-1, भोपाल अपीलाथȸ Ĥ×यथȸ èथा.ले.सं.- एएÈय ू पीसी 8072 एल अपीलाथȸ कȧ ओर से ͧलͨखत आवेदन राजèव कȧ ओर से Įी पी.के.ͧमğा, आयकर आय ु Èत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध स ु नवाई Ǔतͬथ 29.08.2022 उɮघोषणा Ǔतͬथ 31.08.2022 आदेश Įी भागीरथ मल ǒबयाणी, लेखा सदèय ɮवारा Ǔनधा[रण वष[ 2015-16 से संबंͬधत Ǔनधा[ǐरती कȧ उपरोÈत शीष[क कȧ अपील ͪवɮवान Ĥधान आयकर आय ु Èत-1, भोपाल के आयकर अͬधǓनयम, 1961 कȧ धारा 263 के अधीन आदेश Ǒदनांक 19.03.2021 के ͪवǾɮध Ǔनदेͧशत है, जो ͩक आयकर अͬधकारȣ, ͧसहोर ɮवारा आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 143(3) के अधीन ͪवरͬचत आदेश Ǒदनांक 16.06.2017 से उɮभ ू त है । 2. इस अपील के संबंध मɅ, Ǔनधा[ǐरती के ɮवारा आवेदन Ǒदनांक 22.08.2022 दाͨखल ͩकया गया हɇ िजसमɅ यह Ǔनवेदन ͩकया गया है ͩक धारा 263 के पæचात ͩकए गए अपाèत आ.अ.सं. 118/इंदौर/2021 Įी गोͪवंद ͧसंह चौहान, ब ु धनी 2 Ǔनधा[रण मɅ आ¢ेͪपत पǐरवध[न èवतः हȣ हटाया गया है । इस Ĥकार, िजस उɮदेæय के ͧलए Ǔनधा[ǐरती ने यह अपील दाͨखल कȧ थी, उसकȧ प ू Ǔत[ हो गई है । अतः Ǔनधा[ǐरती ɮवारा वत[मान अपील को वाͪपस लेने कȧ अन ु मǓत Ĥदान करने का अन ु रोध ͩकया गया है । ͪवɮवान ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध ने Ǔनधा[ǐरती के इस अन ु रोध का ͪवरोध नहȣं ͩकया है । अतः हम इस अपील को वाͪपस ͧलए जाने कȧ अन ु मǓत Ĥदान करते है तथा इसे वाͪपस ͧलए जाने के कारण खाǐरज करते हɇ । 3. पǐरणामतः, Ǔनधा[ǐरती कȧ अपील वाͪपस ͧलए जाने के कारण खाǐरज कȧ जाती है । यह आदेश 31.08.2022 को आयकर अपीलȣय अͬधकरण Ǔनयम, 1963 के Ǔनयम 34 के अंतग[त उɮघोͪषत ͩकया गया । हèता/- हèता/- (ͧसɮधाथ[ नौǑटयाल) (बी.एम. ǒबयाणी) ÛयाǓयक सदèय लेखा सदèय Ǒदनांक : 31.08.2022 ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आय ु Èत (अपील), आयकर आय ु Èत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध, गाड[ फ़ाइल