आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर Ûयायपीठ, इंदौर स ु Įी स ु ͬचğा आर. कांबले, ÛयाǓयक सदèय तथा Įी भागीरथ मल ǒबयाणी, लेखा सदèय के सम¢ आभासी (Virtual) स ु नवाई के माÚयम से आ.अ.सं. 123/ इंदौर /2015 Ǔनधा[रण वष[ : 2008-09 आयकर उपाय ु Èत 1 (1), इंदौर बनाम मे. भाǑटया इंडèĚȣज एंड इÛĥाèĚÈचर ͧल.,इंदौर अपीलाथȸ Ĥ×यथȸ èथा.ले.सं.- एएएसीबी 6750 बी राजèव कȧ ओर से Įी आशीष पोरवाल, वǐरçठ ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध अपीलाथȸ कȧ ओर से Įी हष[ ͪवजवगȸय ɮवारा ͧलͨखत Ǔनवेदन स ु नवाई Ǔतͬथ 14.03.2023 उɮधघोषणा Ǔतͬथ 22.03.2023 आदेश Įी बी.एम.ǒबयाणी, लेखा सदèय ɮवारा Ǔनधा[रण वष[ 2008-09 से संबंͬधत राजèव ɮवारा दाͨखल यह अपील ͪवɮवान आयकर आय ु Èत (अपील)-I, इंदौर के आदेश Ǒदनांक 31.10.2014 के ͪवǽɮध Ǔनदेͧशत है, जो ͩक संय ु Èत आयकर आय ु Èत, रɅज-3, इंदौर ɮवारा आयकर अͬधǓनयम, 1961 कȧ धारा 143(3)/147 के अधीन ͪवरͬचत आदेश Ǒदनांक 24.02.2014 से उɮभ ू त है । 2. स ु नवाई के दौरान, हमने पाया ͩक इस अपील मɅ कर Ĥभाव ͪवǓनǑहत सीमा से कम है एवं यह Ĥकरण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नहȣं आता । अतः आ.अ.सं. 123/इंदौर/2015 मे. भाǑटया इंडèĚȣज एंड इÛĥाèĚÈचर ͧल., इंदौर 2 सी.बी.डी.टȣ ɮवारा जारȣ अन ु देशɉ तथा ͪवͧभÛन उÍच Ûयायालयɉ तथा सवȾÍच Ûयायालय के Ǔनण[यɉ कȧ Ǻिçट मɅ ͪवभाग को यह अपील दाͨखल नहȣं करना चाǑहए थी । 3. ͪवɮवान ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध अͧभलेख पर कोई ĤǓतक ू ल सामĒी लाकर उपरोÈत तØय का खंडन नहȣं कर सकɅ । 4. हमने अͧभलेख का अÚययन ͩकया है । हमने पाया ͩक कɅġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ के पǐरपğ सं. 3/2018 Ǒदनांक 11.07.2018 के अन ु सार ͪवभाग ɮवारा अͬधकरण के सम¢ अपील दाͨखल करने हेत ु अंतĒ[èत ͪवǓनǑहत कर सीमा 20 लाख थी िजसे कɅġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ के पǐरपğ सं. 17/2019 Ǒदनांक 08.08.2019 ɮवारा संशोͬधत कर ǽ. 50 लाख कर Ǒदया गया है तथा प ू व[ पǐरपğ सं. 3/2018 Ǒदनांक 11.07.2018 के पǐरÍछेद सं. 5 कȧ ͪवसंगǓत को हटाया गया है । कɅġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ के पǐरपğ सं. 17/2019 Ǒदनांक 08.08.2019 के अन ु सार आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 268 ए के अधीन दȣ गई शिÈतयɉ के अन ु पालन मɅ अͬधकरण के सम¢ कोई अपील दाͨखल नहȣं कȧ जानी चाǑहए यǑद कर Ĥभाव Ǿ. 50 लाख से अͬधक नहȣं है । इस संबंध मɅ “कर Ĥभाव” का अथ[ Ǔनधा[ǐरत क ु ल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो Ĥभाय[ होता यǑद क ु ल आय मɅ से उन म ु ɮदɉ से संबंͬधत आय, िजनके ͪवǾÚद अपील दाͨखल करना आशǓयत है, को घटाया गया होता । यह पǐरपğ इसके अǓतǐरÈत कथन करता है ͩक कर मɅ उस पर कोई Þयाज शाͧमल नहȣं होगा, ͧसवाए उसके जहाँ Þयाज कȧ Ĥभाय[ता èवयं हȣ ͪववादाधीन है । हमने इसके अǓतǐरÈत पाया ͩक पǐरपğ के पǐरÍछेद 13, जो Ǔनàन Ǿप से उɮध ृ त है, मɅ यह उिãलͨखत है ͩक यह अन ु देश लंǒबत अपीलɉ पर भी लाग ू होगा । “ यह पǐरपğ इसके आगे माननीय सवȾÍच Ûयायालय/उÍच Ûयायालय / अͬधकरण के सम¢ दाͨखल एसएलपी/अपीलɉ/Ĥ×या¢ेपɉ/ संदभɟ पर लाग ू होगा और यह भ ू तल¢ी Ǿप से लंǒबत एसएलपी/अपीलɉ/Ĥ×या¢ेपɉ/ संदभɟ पर लाग ू होगा । ऊपर पǐरÍछेद 3 मɅ ͪवǓनǑद[çट कर सीमा के नीचे कȧ लंǒबत अपील को वाͪपस ͧलया जाए/ दबाव नहȣं डाला जाए । ” आ.अ.सं. 123/इंदौर/2015 मे. भाǑटया इंडèĚȣज एंड इÛĥाèĚÈचर ͧल., इंदौर 3 5. आ¢ेͪपत Ĥकरण मɅ, हमने पाया ͩक ͪववादाधीन म ु ɮदɉ मɅ कर Ĥभाव Ǿ. 50 लाख से अͬधक नहȣं है । इस तØय कȧ Ǻिçट मɅ, अन ु देश के अन ु सार राजèव को इस अपील पर दबाव डालना अपेͯ¢त नहȣं है । अतः, हम राजèव ɮवारा दाͨखल अपील को Ĥकरण के ग ु णाग ु ण पर ͪवचार ͩकए ǒबना आरंभतः खाǐरज करते है Èयɉͩक हमारे मत से सीबीडीटȣ ɮवारा जारȣ पǐरपğ अͬधǓनयम कȧ धारा 268ए(1) के उपबंधɉ कȧ Ǻिçट मɅ ͪवभागीय अͬधकाǐरयɉ के ͧलए अǓनवाय[ है । माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा नवनीत लाल झवेरȣ बनाम एएसी 56 आईटȣआर 198 (एससी) Ĥकरण मɅ कͬथत Ǻिçटकोण ͧलया गया है । माननीय सवȾÍच Ûयायालय ने डायरेÈटर ऑफ इंकम टैÈस बनाम एस.आर.एम.बी डेयरȣ फाͧमɍग (Ĥा) ͧल. के Ĥकरण मɅ ͧसͪवल अपील सं. 19650/2017 मɅ राजèव कȧ अपील खाǐरज करते समय आयकर आय ु Èत सेÛĚल-III बनाम स ू या[ हब[ãस ͧल. के Ĥकरण मɅ सवȾÍच Ûयायालय के तीन Ûयायाधीश Ûयायपीठ Ǔनण[य का अन ु सरण ͩकया है और अͧभधाǐरत ͩकया है ͩक पǐरपğ लंǒबत मामलɉ पर भी लाग ू होगा । तɮन ु सार, हम राजèव ɮवारा दाͨखल अपील पोषणीय नहȣं होने के कारण खाǐरज करते है । यɮयͪप, Ûयायोͬचत Ǻिçट से यहाँ यह èपçट ͩकया जाता है ͩक राजèव ͪवͪवध आवेदन (एमए) दाͨखल करने के ͧलए èवतंğ है यǑद यह Ĥकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है । 6. पǐरणामतः, राजèव कȧ अपील खाǐरज कȧ जाती है । यह आदेश 22.03.2023 को आयकर अपीलȣय अͬधकरण Ǔनयम, 1963 के Ǔनयम 34 के अंतग[त उɮघोͪषत ͩकया गया है। हèता/- हèता/- (स ु ͬचğा आर. कांबले) (भागीरथ मल ǒबयाणी) ÛयाǓयक सदèय लेखा सदèय Ǒदनांक : 22.03.2023 ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आय ु Èत (अपील), आयकर आय ु Èत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध, गाड[ फ़ाइल