आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर Ûयायपीठ, इंदौर Įी महावीर Ĥसाद, ÛयाǓयक सदèय तथा Įी मनीष बोरड, लेखा सदèय के सम¢ आभासी (Virtual) स ु नवाई के माÚयम से आ.अ.सं. 57/ इंदौर /2021 Ǔनधा[रण वष[ : 2011-12 आयकर अͬधकारȣ 4 (3), इंदौर बनाम Įीमती संगीता वमा[, इंदौर अपीलाथȸ Ĥ×यथȸ èथा.ले.सं.-एओजीपीबी 7142 सी राजèव कȧ ओर से Įी अͧमत सोनी, वǐरçठ ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध अपीलाथȸ कȧ ओर से Įी मनजीत सचदेवा, एडवोकेट स ु नवाई Ǔतͬथ 18.01.2022 उɮधघोषणा Ǔतͬथ 20.01.2022 आदेश Įी महावीर Ĥसाद, ÛयाǓयक सदèय ɮवारा Ǔनधा[रण वष[ 2011-12 से संबंͬधत राजèव ɮवारा दाͨखल यह अपील ͪवɮवान आयकर आय ु Èत (अपील)-II, इंदौर के आदेश Ǒदनांक 23.09.2020 के ͪवǽɮध Ǔनदेͧशत है । यह अपील 10.03.2021 को दाͨखल कȧ गई तथा रिजèĚȣ ɮवारा स ू ͬचत ͩकया गया है ͩक यह अपील 86 Ǒदनɉ से कालबाͬधत है । ͪवɮवान वǐरçठ ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध ने Ǔनवेदन ͩकया ͩक वत[मान महामारȣ के कारण अपील दाͨखल करने मɅ ͪवलंब ह ु आ है िजसे भारत सरकार तथा माननीय सवȾÍच Ûयायालय कȧ गाईडलाईÛस कȧ Ǻिçट मɅ माफ ͩकया जाए । हमने पाया ͩक सͬचव, भारत सरकार ɮवारा जारȣ Gazette “CG-DL-E-29092020-222110 No.63 New Delhi, आ.अ.सं. 57/इंदौर/2021 Įीमती संगीता वमा[, इंदौर 2 29/2020 मɅ यह Ǔनदेश Ǒदया गया है ͩक ͩकसी अपील कȧ पǐरसीमा कȧ अवͬध कȧ संगणना मɅ 20.3.2020 से 31.12.2020 या 31.03.2021, जैसा भी Ĥकरण हो, कȧ अवͬध को छोड़ा जाएगा । इसके अǓतǐरÈत माननीय सवȾÍच Ûयायालय ने Suo Motu Writ Petition (Civil) No.3 of 2020 Ǒदनांक 08.03.2021 मɅ Ǔनदेश जारȣ ͩकए हɇ ͩक ͩकसी म ु कदमे/अपील के ͧलए पǐरसीमा कȧ अवͬध कȧ संगणना मɅ 15.3.2020 से 14.3.2021 कȧ अवͬध छोड़ी जाएगी । इसे Úयान मɅ रखते ह ु ए हम अपील दाͨखल करने मɅ ह ु ए ͪवलंब को माफ करते हɇ । 2. स ु नवाई के दौरान, Ǔनधा[ǐरती के ͪवɮवान अͬधवÈता ने Ǔनवेदन ͩकया है ͩक इस अपील मɅ कर Ĥभाव ͪवǓनǑहत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टȣ ɮवारा जारȣ अन ु देशɉ तथा ͪवͧभÛन उÍच Ûयायालयɉ तथा सवȾÍच Ûयायालय के Ǔनण[यɉ कȧ Ǻिçट मɅ ͪवभाग को यह अपील दाͨखल नहȣं करना चाǑहए थी । 3. ͪवɮवान ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध अͧभलेख पर कोई ĤǓतक ू ल सामĒी लाकर उपरोÈत तØय का खंडन नहȣं कर सकɅ । 4. हमने अͧभलेख का अÚययन ͩकया है । हमने पाया ͩक कɅġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ के पǐरपğ सं. 3/2018 Ǒदनांक 11.07.2018 के अन ु सार ͪवभाग ɮवारा अͬधकरण के सम¢ अपील दाͨखल करने हेत ु अंतĒ[èत ͪवǓनǑहत कर सीमा 20 लाख थी िजसे कɅġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ के पǐरपğ सं. 17/2019 Ǒदनांक 08.08.2019 ɮवारा संशोͬधत कर ǽ. 50 लाख कर Ǒदया गया है तथा प ू व[ पǐरपğ सं. 3/2018 Ǒदनांक 11.07.2018 के पǐरÍछेद सं. 5 कȧ ͪवसंगǓत को हटाया गया है । कɅġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ के पǐरपğ सं. 17/2019 Ǒदनांक 08.08.2019 के अन ु सार आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 268 ए के अधीन दȣ गई शिÈतयɉ के अन ु पालन मɅ अͬधकरण के सम¢ कोई अपील दाͨखल नहȣं कȧ जानी चाǑहए यǑद कर Ĥभाव Ǿ. 50 लाख से अͬधक नहȣं है । इस संबंध मɅ “कर Ĥभाव” का अथ[ Ǔनधा[ǐरत क ु ल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो Ĥभाय[ होता यǑद क ु ल आय मɅ से उन म ु ɮदɉ से संबंͬधत आय, िजनके ͪवǾÚद अपील दाͨखल करना आशǓयत है, को घटाया गया होता । यह पǐरपğ इसके अǓतǐरÈत कथन आ.अ.सं. 57/इंदौर/2021 Įीमती संगीता वमा[, इंदौर 3 करता है ͩक कर मɅ उस पर कोई Þयाज शाͧमल नहȣं होगा, ͧसवाए उसके जहाँ Þयाज कȧ Ĥभाय[ता èवयं हȣ ͪववादाधीन है । हमने इसके अǓतǐरÈत पाया ͩक पǐरपğ के पǐरÍछेद 13, जो Ǔनàन Ǿप से उɮध ृ त है, मɅ यह उिãलͨखत है ͩक यह अन ु देश लंǒबत अपीलɉ पर भी लाग ू होगा । “ यह पǐरपğ इसके आगे माननीय सवȾÍच Ûयायालय/उÍच Ûयायालय / अͬधकरण के सम¢ दाͨखल एसएलपी/अपीलɉ/Ĥ×या¢ेपɉ/ संदभɟ पर लाग ू होगा और यह भ ू तल¢ी Ǿप से लंǒबत एसएलपी/अपीलɉ/Ĥ×या¢ेपɉ/ संदभɟ पर लाग ू होगा । ऊपर पǐरÍछेद 3 मɅ ͪवǓनǑद[çट कर सीमा के नीचे कȧ लंǒबत अपील को वाͪपस ͧलया जाए/ दबाव नहȣं डाला जाए । ” 5. आ¢ेͪपत Ĥकरण मɅ, हमने पाया ͩक ͪववादाधीन म ु ɮदɉ मɅ कर Ĥभाव Ǿ. 50 लाख से अͬधक नहȣं है । इस तØय कȧ Ǻिçट मɅ, अन ु देश के अन ु सार राजèव को इस अपील पर दबाव डालना अपेͯ¢त नहȣं है । अतः, हम राजèव ɮवारा दाͨखल अपील को Ĥकरण के ग ु णाग ु ण पर ͪवचार ͩकए ǒबना आरंभतः खाǐरज करते है Èयɉͩक हमारे मत से सीबीडीटȣ ɮवारा जारȣ पǐरपğ अͬधǓनयम कȧ धारा 268ए(1) के उपबंधɉ कȧ Ǻिçट मɅ ͪवभागीय अͬधकाǐरयɉ के ͧलए अǓनवाय[ है । माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा नवनीत लाल झवेरȣ बनाम एएसी 56 आईटȣआर 198 (एससी) Ĥकरण मɅ कͬथत Ǻिçटकोण ͧलया गया है । माननीय सवȾÍच Ûयायालय ने डायरेÈटर ऑफ इंकम टैÈस बनाम एस.आर.एम.बी डेयरȣ फाͧमɍग (Ĥा) ͧल. के Ĥकरण मɅ ͧसͪवल अपील सं. 19650/2017 मɅ राजèव कȧ अपील खाǐरज करते समय आयकर आय ु Èत सेÛĚल-III बनाम स ू या[ हब[ãस ͧल. के Ĥकरण मɅ सवȾÍच Ûयायालय के तीन Ûयायाधीश Ûयायपीठ Ǔनण[य का अन ु सरण ͩकया है और अͧभधाǐरत ͩकया है ͩक पǐरपğ लंǒबत मामलɉ पर भी लाग ू होगा । तɮन ु सार, हम राजèव ɮवारा दाͨखल अपील पोषणीय नहȣं होने के कारण खाǐरज करते है । यहाँ यह èपçट ͩकया जाता है ͩक राजèव ͪवͪवध आवेदन (एमए) दाͨखल करने के ͧलए èवतंğ है यǑद यह Ĥकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है । आ.अ.सं. 57/इंदौर/2021 Įीमती संगीता वमा[, इंदौर 4 6. पǐरणामतः, राजèव कȧ अपील खाǐरज कȧ जाती है । यह आदेश 20.01.2022 को आयकर अपीलȣय अͬधकरण Ǔनयम, 1963 के Ǔनयम 34 के अंतग[त उɮघोͪषत ͩकया गया है। हèता/- हèता/- (मनीष बोरड) (महावीर Ĥसाद) लेखा सदèय ÛयाǓयक सदèय Ǒदनांक : 20.01.2022 ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आय ु Èत (अपील), आयकर आय ु Èत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध, गाड[ फ़ाइल