आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर Ûयायपीठ, इंदौर स ु Įी स ु ͬचğा आर. कांबले, ÛयाǓयक सदèय तथा Įी भागीरथ मल ǒबयाणी, लेखा सदèय के सम¢ आभासी (Virtual) स ु नवाई के माÚयम से आ.अ.सं. 623/इंदौर/2019 Ǔनधा[रण वष[ : 2014-15 Įी धरम चंġ कोठारȣ Ĥो.मे.Įी नागेæवर Ěेͫडंग कं. आगर मालवा बनाम Ĥधान आयकर आय ु Èत उÏजैन अपीलाथȸ Ĥ×यथȸ èथा.ले.सं.- एडीबीपीके 7772 पी अपीलाथȸ कȧ ओर से ͧलͨखत आवेदन राजèव कȧ ओर से कोई नहȣं स ु नवाई Ǔतͬथ 24.08.2022 उɮघोषणा Ǔतͬथ 30.08.2022 आदेश Įी भागीरथ मल ǒबयाणी, लेखा सदèय ɮवारा Ǔनधा[रण वष[ 2014-15 से संबंͬधत Ǔनधा[ǐरती कȧ उपरोÈत शीष[क कȧ अपील ͪवɮवान Ĥधान आयकर आय ु Èत, उÏजैन के आयकर अͬधǓनयम, 1961 कȧ धारा 263 के अधीन आदेश Ǒदनांक 25.02.2019 के ͪवǾɮध Ǔनदेͧशत है, जो ͩक आयकर अͬधकारȣ, आगर मालवा ɮवारा आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 143(3) के अधीन ͪवरͬचत आदेश Ǒदनांक 17.08.2016 से उɮभ ू त है । 2. इस अपील के संबंध मɅ, Ǔनधा[ǐरती के ɮवारा आवेदन Ǒदनांक 23.08.2022 दाͨखल ͩकया गया हɇ िजसमɅ यह Ǔनवेदन ͩकया गया है ͩक ͪवɮवान Ǔनधा[रण अͬधकारȣ ɮवारा Ǔनधा[रण काय[वाहȣ का प ु नःपरȣ¢ण प ू ण[ करके धारा 263 के साथ पǑठत धारा 143(3) के अधीन आदेश पाǐरत ͩकया जा च ु का है। इस Ĥकार, िजस उɮदेæय के ͧलए Ǔनधा[ǐरती ने यह अपील दाͨखल कȧ आ.अ.सं. 623/इंदौर/2019 Įी धरम चंġ कोठारȣ, आगर मालवा 2 थी, उसकȧ प ू Ǔत[ हो गई है और अतः ऊपर उिãलͨखत अपील कȧ कोई Ĥासंͬगकता नहȣं है । अतः Ǔनधा[ǐरती ɮवारा वत[मान अपील को वाͪपस लेने कȧ अन ु मǓत Ĥदान करने का अन ु रोध ͩकया गया है । ͪवभाग कȧ ओर से इस संबंध मɅ कोई आपͪƣ ĤाÜत नहȣं ह ु ई है । अतः हम इस अपील को वाͪपस ͧलए जाने कȧ अन ु मǓत Ĥदान करते है तथा इसे वाͪपस ͧलए जाने के कारण खाǐरज करते हɇ । 3. पǐरणामतः, Ǔनधा[ǐरती कȧ अपील वाͪपस ͧलए जाने के कारण खाǐरज कȧ जाती है । यह आदेश 30.08.2022 को आयकर अपीलȣय अͬधकरण Ǔनयम, 1963 के Ǔनयम 34 के अंतग[त उɮघोͪषत ͩकया गया । हèता/- हèता/- (स ु ͬचğा आर. कांबले) (भागीरथ मल ǒबयाणी) ÛयाǓयक सदèय लेखा सदèय Ǒदनांक : 30.08.2022 ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आय ु Èत (अपील), आयकर आय ु Èत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध, गाड[ फ़ाइल