"आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ ‘एकल सदस्य’ अहमदाबाद । समक्षः सुश्री सुधित्रा काम्बले, न्याययक सदस्य एवं श्री नरेन्र प्रसाद ससन्हा, लेखा सदस्य आयकर अपील सं. 751/एएचडी/2024 (निर्धारण वर्ाः 2022-23) श्री स्वामीनारायण क्र ेडिट एण्ि सप्लाय सहकारी मंिली सलसमटेि मफलीपुर, र्ोलकध, अहमदधबधद गुजरधत- 382225 बनाम आयकर अधिकारी वॉडा- 3(2)(1) अहमदधबधद स्थधयी ले.सं. एबीसीएएस5698ई (अपीलार्थी) (प्रत्यर्थी) अपीलधथी की ओर से श्री एस.एि. ददवेदियध, प्रधधर्क ृत प्रनतनिधर् प्रत्यथी की ओर से सुिवधई की तधरीख श्री रोदहत आसुदधिी वररष्ठ ववभधगीय प्रनतनिधर् 12.09.2024 उच्चधरण की तधरीख 01.10.2024 आदेश श्री नरेन्र प्रसाद ससन्हा, लेखा सदस्य द्वारा यह अपील आयकर अधर्नियम, 1961 (संक्षेप में 'अधर्नियम') की र्धरध 143(1) क े अंतगात कधयावधही में निर्धारण वर्ा (ए.वधय.) 2022-23 क े ललए आयकर आयुक्त (अपील), एडीडीएल/जेसीआईिी(ए) जोर्पुर, (संक्षेप में ‘सीआईिी(ए)’) क े ददिधंक 19.02.2024 क े आदेश क े ववरुद्र् निर्धाररती द्वधरध दधयर की गई है। 2. निर्धाररती एक सहकधरी सलमनत है जो अपिे सदस्यों को ऋण सुववर्ध प्रदधि करिे में लगी हुई है। ववत्तीय वर्ा 2022-23 क े ललए आयकर ररििा 22.10.2022 को दधखखल ककयध गयध, जजसमें अधर्नियम की र्धरध 80पी क े तहत रु. 9,65,497/- की किौती कध दधवध करिे क े बधद क ुल आय रुपए शून्य घोवर्त की गई। र्धरध 143(1) क े अंतगात ररििा प्रकियध करते समय र्धरध 80पी क े अंतगात किौती की अिुमनत िहीं दी गई, क्योंकक निर्धाररती द्वधरध आयकर ररििा ववलंब से दधखखल ककयध गयध थध। सीपीसी क े आदेश से व्यधथत होकर, निर्धाररती िे ववद्वधि आयकर आयुक्त(ए) क े समक्ष अपील दधयर की थी, जजसकध निणाय वववधददत आदेश क े मधध्यम से ककयध गयध और निर्धाररती की अपील खधररज कर दी गई। अब निर्धाररती हमधरे समक्ष अपील में है। 3. सुिवधई क े दौरधि निर्धाररती क े ववद्वधि प्रधधर्क ृत प्रनतनिधर् िे सूधचत ककयध कक निर्धाररती इस अपील को आगे बढधिध िहीं चधहतध है। इस संबंर् में एक पत्र भी दधयर ककयध गयध जजसमें सूधचत ककयध गयध कक निर्धाररती को अधर्नियम की र्धरध 119(2)(बी) क े तहत वैकजपपक उपधय अपिधिे की सलधह दी गई है और इस संबंर् में एक आवेदि भी दधयर ककयध गयध है। चूंकक निर्धाररती पी.सी.आई.िी.-3 अहमदधबधद क े समक्ष मधमले को आगे बढध रहध है, इसललए उसिे वतामधि अपील वधपस लेिे की अिुमनत मधंगी है। रधजस्व ववभधग को निर्धाररती द्वधरध अपील वधपस लेिे पर कोई आपवत्त िहीं है। 4. हमिे निर्धाररती की प्रस्तुनत पर ववचधर ककयध है। निर्धाररती द्वधरध र्धरध 80पी(2)(ए)(आई) क े तहत ककयध गयध किौती कध दधवध इस कधरण से अस्वीकधर कर ददयध गयध थध कक आयकर वववरणी नियत नतधथ क े भीतर दधखखल िहीं की गई थी। ववद्वधि आयकर आयुक्त(अपील) िे मधिध है कक अधर्नियम की र्धरध 80एसी सपदठत र्धरध 80(5) क े अिुसधर किौती स्वीकधया िहीं थी। चूंकक निर्धाररती अब अधर्नियम की र्धरध 119(2)(बी) क े तहत आवेदि दधयर करक े ररििा दधखखल करिे में ववलंब क े ललए मधफी क े ललए वैकजपपक उपधय अपिध रहध है, इसललए उसिे वतामधि अपील वधपस लेिे की अिुमनत मधंगी है। 5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यधि में रखते हुए, वतामधि अपील वधपस ली गई मधिकर खधररज की जधती है। ददनांक: 01.10.2024 को इस आदेश को उच्िाररत ककया गया। हस्ता/- हस्ता/- (सुधचत्रध कधम्बले) (िरेन्र प्रसधद लसन्हध) न्याययक सदस्य लेखा सदस्य अहमदधबधद ददिधंकः 01/10/2024 सुमरध आदेश की प्रयतसलपप अग्रेपितः- 1. अपीलधथी 2. प्रत्यथी 3. संबंधर्त आयकर आयुक्त 4. आयकर आयुक्त(अपील) 5. ववभधगीय प्रनतनिधर्, आयकर अपीलीय अधर्करण, अहमदधबधद। 6. गधडा फधइल आदेश से, सहधयक पंजीकधर आयकर अपीलीय अधर्करण, अहमदधबधद। "