आयकर अपील य अ धकरण, इंदौर यायपीठ, इंदौर ी राजपाल यादव, माननीय उपा य तथा ी मनीष बोरड, लेखा सद य के सम आभासी (Virtual) स ु नवाई के मा यम से आ.अ.सं. 50/ इंदौर /2021 4नधा6रण वष6 : 2011912 आयकर अ:धकार; 4 (3), इंदौर बनाम ीमती उ>म6ला बाई हा@ड6या, इंदौर अपीलाथA BCयथA था.ले.सं.9 बीजीएसपीबी 4689 पी राज व कH ओर से ी अ>मत सोनी, वJरKठ Mवभागीय B4त4न:ध अपीलाथA कH ओर से सव6 ी मनजीत सचदेवा तथा अMवनाश गौर, Bा:धक ृ त B4त4न:ध स ु नवाई 4त:थ 12.11.2021 उRघोषणा 4त:थ 06.12.2021 आदेश ी मनीष बोरड, लेखा सद य Tवारा 4नधा6रण वष6 2011912 से संबं:धत राज व Tवारा दाUखल यह अपील MवTवान आयकर आय ु Vत (अपील)9II, इंदौर के आदेश Xदनांक 23.09.2020 के MवYR 4नदे>शत है । यह अपील 84 Xदन\ से कालबा:धत है । इस संबंध म] MवTवान वJरKठ Mवभागीय B4त4न:ध Tवारा 4नवेदन ^कया गया ^क वैि`वक महामार; कोMवड 919 के कारण देश म] लॉकडाउन कH ि थ4त के कारण राज व समय पर अपील दाUखल नह;ं कर पाया । अतः उसने अपील दाUखल करने म] ह ु ए Mवलंब को माफ करने का अन ु रोध ^कया है । हमने पाया ^क अपील दाUखल करने म] आ.अ.सं. 50/इंदौर/2021 ीमती उ>म6ला बाई हा@ड6या, इंदौर 2 Mवलंब तक6 संगत कारण से ह ु आ था । अतः इस अपील को दाUखल करने म] Mवलंब को माफ ^कया जाता है । 2. स ु नवाई के दौरान, 4नधा6Jरती के MवTवान अ:धवVताओं ने 4नवेदन ^कया है ^क इस अपील म] कर Bभाव Mव4नXहत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट; Tवारा जार; अन ु देश\ तथा Mव>भeन उfच eयायालय\ तथा सवgfच eयायालय के 4नण6य\ कH hिKट म] Mवभाग को यह अपील दाUखल नह;ं करना चाXहए थी । 3. द ू सर; ओर, MवTवान Mवभागीय B4त4न:ध ने 4नवेदन ^कया ^क उVत Bकरण सीबीडीट; के पJरपj सं. 3/2018 Xदनांक 11.07.2018 के पJरfछेद 10(सी) के अपवाद खंड के अधीन आव ृ Cत है Vय\^क इस Bकरण म] ऑ@डट आपिCत अंतn6 त है । अतः यह Mवभागीय अपील eय ू न कर Bभाव के कारण खाJरज ^कए जाने योoय नह;ं है । यTयMप, राज व के इस दावे के BCय ु Cतर म] 4नधा6Jरती के MवTवान अ:धवVता Tवारा 4नवेदन ^कया गया ^क राज व Tवारा न तो यह बताया गया है ^क उVत ऑ@डट आपिCत Mवभाग Tवारा वीकार कH गई थी और न ह; इस संबंध म] राज व Tवारा संबं:धत Jरकाड6 B त ु त ^कया गया है । 4. हमने पर पर Mवरोधी 4नवेदन\ को स ु ना है तथा अ>भलेख पर उपलqध सामnी का अ ययन ^कया है । हमने पाया ^क राज व Tवारा ऑ@डट आपिCत के संबंध म] द; गई दल;ल म] बल नह;ं है Vय\^क माननीय अ धका रता म य देश उ च यायालय !वारा आयकर अ धकार बनाम मे. क ृ &णा वेयरहाऊस (2021) 40 आईट जे 389 (म ) Bकरण म] यह अ>भधाJरत करते ह ु ए राज व कH अपील को eय ू न कर Bभाव के कारण खाJरज ^कया था ^क राज व Tवारा न तो यह बताया गया है ^क उVत ऑ@डट आपिCत Mवभाग Tवारा वीकार कH गई थी और न ह; इस संबंध म] राज व Tवारा संबं:धत Jरकाड6 B त ु त ^कया गया है । हमने पाया ^क वत6मान Bकरण म] राज व Tवारा न तो यह बताया गया है ^क उVत ऑ@डट आपिCत आ.अ.सं. 50/इंदौर/2021 ीमती उ>म6ला बाई हा@ड6या, इंदौर 3 Mवभाग Tवारा वीकार कH गई थी और न ह; इस संबंध म] राज व Tवारा संबं:धत Jरकाड6 B त ु त ^कया गया है । अतः हम माननीय अ:धकाJरता उfच eयायालय के उपय ु 6Vत आदेश का अन ु सरण करते ह ु ए राज व कH इस दल;ल को खाJरज करते हr । 5. हमने पाया ^क वत6मान Bकरण म] Mववादाधीन म ु s\ म] कर Bभाव Y. 50 लाख से अ:धक नह;ं है । क] t;य BCय कर बोड6 के पJरपj सं. 3/2018 Xदनांक 11.07.2018 के अन ु सार Mवभाग Tवारा अ:धकरण के सम अपील दाUखल करने हेत ु अंतn6 त Mव4नXहत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क] t;य BCय कर बोड6 के पJरपj सं. 17/2019 Xदनांक 08.08.2019 Tवारा संशो:धत कर Y. 50 लाख कर Xदया गया है तथा प ू व6 पJरपj सं. 3/2018 Xदनांक 11.07.2018 के पJरfछेद सं. 5 कH Mवसंग4त को हटाया गया है । क] t;य BCय कर बोड6 के पJरपj सं. 17/2019 Xदनांक 08.08.2019 के अन ु सार आयकर अ:ध4नयम कH धारा 268 ए के अधीन द; गई शिVतय\ के अन ु पालन म] अ:धकरण के सम कोई अपील दाUखल नह;ं कH जानी चाXहए यXद कर Bभाव u. 50 लाख से अ:धक नह;ं है । इस संबंध म] “कर Bभाव” का अथ6 4नधा6Jरत क ु ल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो Bभाय6 होता यXद क ु ल आय म] से उन म ु s\ से संबं:धत आय, िजनके Mवu द अपील दाUखल करना आश4यत है, को घटाया गया होता । यह पJरपj इसके अ4तJरVत कथन करता है ^क कर म] उस पर कोई qयाज शा>मल नह;ं होगा, >सवाए उसके जहाँ qयाज कH Bभाय6ता वयं ह; Mववादाधीन है । 6. इसके अ4तJरVत हमने पाया ^क पJरपj के पJरfछेद 13, जो 4नyन uप से उRृत है, म] यह उिzलUखत है ^क यह अन ु देश लं{बत अपील\ पर भी लाग ू होगा । “ यह पJरपj इसके आगे माननीय सवgfच eयायालय/उfच eयायालय / अ:धकरण के सम दाUखल एसएलपी/अपील\/BCया ेप\/ संदभ| पर लाग ू होगा और यह भ ू तल ी uप से लं{बत एसएलपी/अपील\/BCया ेप\/ संदभ| पर लाग ू होगा । ऊपर पJरfछेद 3 आ.अ.सं. 50/इंदौर/2021 ीमती उ>म6ला बाई हा@ड6या, इंदौर 4 म] Mव4नXद6Kट कर सीमा के नीचे कH लं{बत अपील को वाMपस >लया जाए/ दबाव नह;ं डाला जाए । ” 7. अतः, हम राज व Tवारा दाUखल अपील को Bकरण के ग ु णाग ु ण पर Mवचार ^कए {बना आरंभतः खाJरज करते है Vय\^क हमारे मत से सीबीडीट; Tवारा जार; पJरपj अ:ध4नयम कH धारा 268ए(1) के उपबंध\ कH hिKट म] Mवभागीय अ:धकाJरय\ के >लए अ4नवाय6 है । माननीय सवgfच eयायालय Tवारा नवनीत लाल झवेर; बनाम एएसी 56 आईट;आर 198 (एससी) Bकरण म] क:थत hिKटकोण >लया गया है । माननीय सवgfच eयायालय ने डायरेVटर ऑफ इंकम टैVस बनाम एस.आर.एम.बी डेयर; फा>म ग (Bा) >ल. के Bकरण म] >सMवल अपील सं. 19650/2017 म] राज व कH अपील खाJरज करते समय आयकर आय ु Vत सेe ल9III बनाम स ू या6 हब6zस >ल. के Bकरण म] सवgfच eयायालय के तीन eयायाधीश eयायपीठ 4नण6य का अन ु सरण ^कया है और अ>भधाJरत ^कया है ^क पJरपj लं{बत मामल\ पर भी लाग ू होगा । तTन ु सार, हम राज व Tवारा दाUखल अपील पोषणीय नह;ं होने के कारण खाJरज करते है । 8. पJरणामतः, राज व कH अपील खाJरज कH जाती है । यह आदेश 06.12.2021 को आयकर अपील;य अ:धकरण 4नयम, 1963 के 4नयम 34 के अंतग6त उTघोMषत ^कया गया है। ह ता/9 ह ता/9 (राजपाल यादव) (मनीष बोरड ) उपा य लेखा सद य Xदनांक : 06.12.2021 B4त>लMप : अपीलाथA , BCयथA, आयकर आय ु Vत (अपील), आयकर आय ु Vत, Mवभागीय B4त4न:ध, गाड6 फ़ाइल