"आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर (एकल सदèयीय Ĥकरण) Ûयायपीठ, इंदौर Įी मनीष बोरड, लेखा सदèय क े सम¢ आ.अ.सं. 661/इंदौर/2024 Ǔनधा[रण वष[ : 2018-19 लगनलêय साख सहकारȣ संèथा मया[Ǒदत 105, कमला क ेशव नगर, क ुशवाह नगर क े पास, क ुमाँर खेडी, इंदौर बनाम Ĥधान आयकर आयुÈत, इंदौर अपीलाथȸ Ĥ×यथȸ èथा.ले.सं.- एएबीएएल 1645 जी PAN – AABAL1645G अपीलाथȸ कȧ ओर से : Įी सुͧमत सोनी, Ĥाͬध.ĤǓतǓनͬध Ĥ×यथȸ कȧ ओर से : Įी आशीष पोरवाल, वǐरçठ ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध सुनवाई Ǔतͬथ : 24.02.2025 उɮधघोषणा Ǔतͬथ : 25.02.2025 आदेश Ǔनधा[ǐरती ɮवारा यह अपील ͪवɮवान Ĥधान आयकर आयुÈत, इंदौर-1 क े आदेश Ǒदनांक 14.06.2024 क े ͪवǾɮध अपील क े आधारɉ मɅ वͨण[त आधारɉ पर दाͨखल कȧ गई हɇ। 2. सुनवाई क े दौरान अͧभलेख क े अवलोकन पर यह पाया गया ͩक Ǔनधा[ǐरती एक सहकारȣ संèथा है िजसने वष[ 2018-19 क े ͧलए उसकȧ आय कȧ ͪववरणी Ǔनयत Ǔतͬथ क े पæचात दाͨखल कȧ थी । िजसक े पæचात सीपीसी ने Ǔनधा[ǐरती ɮवारा आय कȧ ͪववरणी मɅ दावा कȧ गई धारा 80पी क े अधीन छ ूट अèवीक ृत कȧ थी । Ǔनधा[ǐरती ने सीपीसी ɮवारा धारा 143(1)(ए) क े अधीन पाǐरत आदेश क े ͪवǾɮध कोई अपील दाͨखल नहȣं कȧ थी । त×पæचात, Ǔनधा[ǐरती ने भारत सरकार, सहाकाǐरता मंğालय (Ministry of Cooperation) क े पǐरपğ सं. F.No.R11015/01/2023-CD-4 Ǒदनांक 3.08.2023 क े अनुसार Ĥधान आयकर आयुÈत क े सम¢ आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 119(2)(बी) क े अधीन आवेदन दाͨखल ͩकया िजसमɅ यह Ǔनवेदन ͩकया गया था ͩक संèथा क े Ĥमुख कता[ (Key person) कȧ लंबी बीमारȣ कȧ वजह आ.अ.सं. 661/इंदौर/2024 लगनलêय साख सहकारȣ संèथा मया[Ǒदत, इंदौर 2 से वष[ 2018-19 क े ͧलए आय कȧ ͪववरणी समय पर दाͨखल नहȣं कȧ जा सकती थी और अतः आय कȧ ͪववरणी दाͨखल करने मɅ हुए ͪवलंब को माफ करने हेतु अनुरोध ͩकया गया था । यɮयͪप, Ĥधान आयकर आयुÈत ने Ǔनधा[रण अͬधकारȣ कȧ ǐरपोट[ मंगवाने क े पæचात, Ǔनधा[ǐरती क े धारा 119(2)(बी) क े अधीन आवेदन को अèवीक ृत ͩकया । Ĥधान आयकर आयुÈत क े इस आदेश ͪवǾɮध Ǔनधा[ǐरती अͬधकरण क े सम¢ वत[मान अपील मɅ आया है । 3. मɇने अͧभलेख का अवलोकन ͩकया और पाया ͩक Ǔनधा[ǐरती ɮवारा आयकर अपीलȣय अͬधकरण क े सम¢ अपील क ेवल अͬधǓनयम कȧ धारा 253(1) मɅ उिãलͨखत आदेशɉ क े ͪवǾɮध हȣ दाͨखल कȧ जा सकती है । धारा 253(1) मɅ ǓनǑद[çट आदेशɉ मɅ धारा 119(2)(बी) का उãलेख नहȣं है । इस वजह से Ǔनधा[ǐरती कȧ अपील माÛय नहȣं है और इसी आधार पर इसे पोषणीय नहȣं होने क े कारण खाǐरज ͩकया जाता है । 4. यɮयͪप, सुनवाई क े दौरान यह £ात हुआ ͩक Ǔनधा[ǐरती को सहȣ परामश[ नहȣं ͧमला इस वजह से वह धारा 143(1)(ए) क े ͪवǾɮध आयकर आयुÈत (अपील) क े सम¢ अपील दाͨखल नहȣं कर पाया । अतः Ĥकरण कȧ मौजूदा पǐरिèथǓतयɉ मɅ, यǑद Ǔनधा[ǐरती सीपीसी क े अͬधǓनयम कȧ धारा 143(1)(ए) क े अधीन पाǐरत आदेश क े ͪवǾɮध आयकर आयुÈत (अपील) क े सम¢ अपील दाͨखल करता है, तो ͪवɮवान आयकर आयुÈत (अपील) को अपील दाͨखल करने मɅ हुए ͪवलंब को माफ करने हेतु Ǔनधा[ǐरती क े आवेदन पर उदार Ǻिçटकोण से ͪवचार करना चाǑहए । 4. पǐरणामतः, Ǔनधा[ǐरती कȧ अपील ऊपर उिãलͨखत Ǔनबंधनɉ मɅ खाǐरज कȧ जाती हɇ । यह आदेश 25.02.2025 को खुले Ûयायालय मɅ उɮघोͪषत ͩकया गया है। हèता/- (मनीष बोरड) लेखा सदèय Ǒदनांक : 25.02.2025 ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आयुÈत ) अपील ( , आयकर आयुÈत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध, गाड[ फ़ाइल "